बिलासपुर – 01 जुलाई, 2026/.अलार्म चैन पुलिंग (ACP)- रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा यात्री ट्रेनों की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए आपरेशन समय पालन के तहत रेलवे स्टेशनों में लाउड हेलर, पिए सिस्टम, नुक्कड नाटक एवं अन्य माध्यमों से यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है , जिसमें बताया जा रहा है कि उचित और पर्याप्त कारण के बिना चैन पुलिंग किया जाना एक अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करते पाए जाने पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। जिसमे 1 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है I यह विशेष अभियान तीनो मंडलों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत वर्ष 2026 में अब तक बिना उचित और पर्याप्त कारण के आलार्म चैन पुलिंग करने वालों व्यक्तियों पर धारा 141 रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, जो इस प्रकार है–
रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा वर्ष 30 जून, 2026 तक 2 हजार 292 मामले दर्ज किए गए, साथ 2 हजार 201 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जिनसे 15 लाख 35 हजार 140 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया !
साथ ही साथ रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर आम नागरीको से यह अपील करती है कि बिना उचित और पर्याप्त कारण के आलार्म चैन पुलिंग न करें, इससे ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती हैं I
2.महिला सुरक्षा– रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया जा रहा है I यात्री गाडियों के महिला कोच में पुरुषों द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सफर करने वाले 4,028 पुरूष यात्रियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। यह अभियान लगातार जारी है।
- साथ ही रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा विकलांग कोच में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सफर करने वाले 2,717 सामान्य यात्रियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई है I
